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Murder solved via stone-blow evidence: चश्मदीद की गवाही और डीएनए साक्ष्य से खुली आरोपी की पहचान, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर मामूली विवाद में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला (25) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर मामूली विवाद में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला (25) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं भरने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। काम के बहाने बुलाया, विवाद के बाद पत्थर से की हत्या 9 नवंबर 2025 की शाम आकाश जाटव सेवानगर निवासी शिवम यादव (26) को काम के बहाने घर से बुलाकर ले गया था। दोनों रास्ते में शराब पीने के बाद रेलवे स्टेशन की ओर पहुंचे। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर-4 के बाहर एंट्री रोड के पास दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आकाश ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाकर शिवम के सिर पर लगातार तीन वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीद ने टैटू से पहचाना, खून से सनी शर्ट हुई बरामद ट्रेन से उतरकर घर लौट रहे हेमंत मिश्रा ने घटना को देखने और आरोपी को मौके से भागते देखने की गवाही दी। बाद में सेंट्रल जेल में हुई शिनाख्त परेड के दौरान हेमंत ने आरोपी की पहचान उसके हाथ पर बने भगवान बुद्ध के टैटू और कद-काठी के आधार पर की। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की सीढ़ियों के नीचे से खून से सनी सफेद शर्ट बरामद की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की हुई पुष्टि, आरोपी को मिली उम्रकैद वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि शिवम की मौत सिर की हड्डी में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह की चोट भारी वस्तु से किए गए वार के कारण संभव थी। इन साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।